6 साल की बच्ची से रेप कर हत्या मामले में गुनाहगार को फांसी की सजा, #Punjab में ऐसा पहली बार
10 मई 2016 को आरोपी ने बच्ची का अपहरण कर वारदात को दिया था अंजाम
मानसा. रिश्ते में भांजी लगती 6 वर्षीय बच्ची से रेप और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या के आरोपी को सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा मुजरिम ने जो कृत्य किया है, वह बर्बर और जघन्य है। मुजरिम ने समाज को स्तब्ध करने वाला अपराध किया है, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, लिहाजा उसे फांसी की सजा दिया जाना सही है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि परिवार के विश्वास का कत्ल कर बच्ची से रेप करने वाला समाज के लिए खतरा है। रेप से पहले वह बच्ची को गोद में लेकर घूमता रहा, ताकि उसका विश्वास जीत सके। कोर्ट का यह फैसला सवा दो साल में ही आ गया।
बच्ची को बहला फुसला कर ले गया था आरोपी:गांव आलमपुर मंदरा में हरियाणा के रूपावाली गांव का 40 साल का काला राम एक शादी में आया था। 10 मई 2016 की शाम को वहां पड़ोस में रहने वाली 6 साल की बच्ची जो रिश्ते में उसकी भांजी लगती है, का अपहरण कर लिया। इसके बाद बच्ची को हरियाणा सीमा से सटे गांव लधुवास ले गया और वहां रेप किया। फिर गला घोंटकर हत्या कर लाश को ड्रेन में फेंक दिया। पुलिस ने दूसरे दिन 11 मई को बच्ची की लाश बरामद की। जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित बच्ची के पिता की शिकायत पर काला राम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बुधवार को अतिरिक्त जिला सेशंस जज जसपाल वर्मा ने फांसी की सजा सुनाई है।
केस क्यों है रेयर अॉफ रेयरेस्ट
1. रेप करने वाला व्यक्ति रिश्ते में बच्ची का दूर का मामा था, इसलिए यह रिश्तों की पवित्रता और विश्वास की हत्या है।
2. यह उत्तेजित होकर किया अपराध नहीं बल्कि प्री प्लान्ड है, क्योंकि वारदात से पहले आरोपी बच्ची को गोद में लेकर घूमता रहा ताकि उसका विश्वास जीत सके।
3. अपराधी ने वारदात किसी और से नहीं बल्कि रिश्तेदारों की बच्ची से की। ये समाज के लिए खतरा है।
2. यह उत्तेजित होकर किया अपराध नहीं बल्कि प्री प्लान्ड है, क्योंकि वारदात से पहले आरोपी बच्ची को गोद में लेकर घूमता रहा ताकि उसका विश्वास जीत सके।
3. अपराधी ने वारदात किसी और से नहीं बल्कि रिश्तेदारों की बच्ची से की। ये समाज के लिए खतरा है।
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